Braj Bihari Prasad Murder Case: ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में पूर्व MLA समेत दो को सुनाई उम्रकैद की सजा, पूर्व MP सुरजभान सिंह समेत 5 बरी
Braj Bihari Prasad Murder Case : बिहार। पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ़ मुन्ना शुक्ला समेत एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में पूर्व MP सुरजभान सिंह और राजन तिवारी समेत 5 बरी हो गए हैं।
पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में आठ आरोपियों को साल 2014 में बरी कर दिया था। पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी (भाजपा नेता) ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने इस मामले की सुनवाई करने के बाद गुरुवार को अहम फैसला सुनाया है। 21 - 22 अगस्त 2024 को इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
क्या है मामला :
दरअसल, 1998 में ब्रज बिहारी प्रसाद की पटना के आइजीआईएमएस में हत्या कर दी गई थी। उस समय बिहार में आरजेडी की राबड़ी देवी की सरकार थी। जब ब्रज बिहारी प्रसाद आइजीआईएमएस कैम्पस में वॉक कर रहे थे। उसी दौरान अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी गई थी।
ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में सूरज भान सिंह, विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना, राजन तिवारी, मुकेश सिंह, ललन सिंह, मिंटू तिवारी, कैप्टन सुनील सिंह, राम निरंजन चौधरी और शशि कुमार आरोपी बनाए गए थे। ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या के आरोप में निचली अदालत ने साल 2009 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में अपील की गई थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को ख़ारिज कर दिया था और आरोपियों को बरी कर दिया था।
पति की मौत के बाद बीजेपी में शामिल हुई रमा देवी ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस आर. माधवन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। सीबीआई द्वारा भी अदालत में अपना पक्ष रखा गया।