Stubble Burning: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लगाई फटकार लगाई, कहा- मुख्य सचिव के खिलाफ समन करेंगे जारी
Stubble Burning Air pollution : सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को अपने पिछले आदेश का पालन न करने पर फटकार लगाई और चेतावनी दी कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो वह हरियाणा के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राज्य सरकार पराली जलाने (Stubble Burning ) के लिए लोगों पर मुकदमा चलाने और मामूली जुर्माना लगाकर लोगों को छोड़ देने से क्यों कतरा रही है। इसरो आपको बता रहा है कि आग कहां लगी थी और आप कहते हैं कि आपको कुछ नहीं मिला।
यह कोई राजनीतिक मामला नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा से कहा कि यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है। यदि मुख्य सचिव किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ भी समन जारी करेंगे। कुछ नहीं किया गया, पंजाब के साथ भी ऐसा ही है। रवैया पूरी तरह से अवज्ञाकारी है।
23 अक्टूबर को पेश हो हरियाणा के मुख्य सचिव
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हरियाणा द्वारा दायर हलफनामा गैर-अनुपालन से भरा है। इसने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को राज्य के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को अगले बुधवार 23 अक्टूबर 2024 को शारीरिक रूप से उपस्थित होने और यह बताने का आदेश दिया कि उल्लंघन करने वालों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
दरअसल, हरियाणा के करनाल में करनाल-पेहोवा रोड के पास शाम को एक खेत में पराली जलाई। वहीं कैथल-करनाल रोड के पास नरार गांव में भी एक खेत में पराली जलाई गई। इन दो घटनाओं की तस्वीर सामने आने के बाद सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हरियाणा और पंजाब के किसान पराली जलाते हैं, जिसका असर दिल्ली तक देखा जाता है। दिल्ली सरकार इस पर कई बार आपत्ति जता चुकी है।