Dalai Lama के खिलाफ POCSO के तहत मामला दर्ज करने पर क्या बोला दिल्ली हाई कोर्ट

एनजीओ द्वारा हाई कोर्ट के समक्ष उस वीडियो का जिक्र किया गया जिसमें दलाई लामा एक बच्चे के होठों को चूमते नजर आ रहे थे।

Update: 2024-07-09 07:53 GMT

Dalai Lama के खिलाफ POCSO के तहत मामला दर्ज करने पर क्या बोला दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली। तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा (Dalai Lama) के खिलाफ POCSO के तहत मामला दर्ज करने की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में याचिका लगाकर दलाई लामा के खिलाफ पोक्सो के तहत केस दर्ज करने की मांग एक एनजीओ ने की थी। एनजीओ (NGO) द्वारा कोर्ट के समक्ष उस वीडियो का जिक्र किया गया जिसमें दलाई लामा एक बच्चे के होठों को चूमते नजर आ रहे थे।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लिया कि, दलाई लामा ने उन लोगों से माफी मांगी है, जो उनके कृत्य से आहत हुए हैं। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने पिछले साल फरवरी में एक बालक के होठों पर किस करके उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में दलाई लामा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

तिब्बती संस्कृति का जिक्र :

अदालत ने कहा कि, "दलाई लामा बच्चे से खेलने की कोशिश कर रहे थे, इसे तिब्बती संस्कृति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।"अदालत ने गैर सरकारी संगठनों के समूह द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, इस मामले को जनहित याचिका के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

एनजीओ द्वारा दलाई लामा के खिलाफ पोक्सो अधिनियम (POCSO Act) के तहत कार्रवाई करने और नाबालिग बच्चे की पहचान उजागर करने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। दलाई लामा पहले ही इसके लिए माफी मांग चुके थे।

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