चुनाव आयोग की उंगलियों पर होगा प्रत्याशियों का हिसाब-किताब

नहीं खिला पाएंगे माल-पुए, ब्रेड-टोस्ट से चलाना पड़ेगा काम

Update: 2018-10-11 07:04 GMT

भोपाल/स्वदेश वेब डेस्क। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों का खर्च तय कर दिया है। प्रत्याशी अब प्रचार के लिए आए वीआईपी और स्टार प्रचारकों को माल-पुए नहीं खिला पाएंगे।

ब्रेड-टोस्ट पर 5 रुपए और गाड़ी पर 10 रुपए से ज्यादा खर्च से गुजारा करना पडग़ा। इस बार चुनाव में प्रत्याशियों को संभल कर खर्च करना होगा। चुनाव आयोग प्रत्याशियों के हर चुनावी खर्च पर नजऱ गड़ाए बैठा है। नाश्ता-खाना हो या गाडिय़ों का इस्तेमाल, हर छोटी-बड़ी चीज़ का हिसाब चुनाव आयोग की उंगलियों पर है।

आयोग ने गाडिय़ों के इस्तेमाल से लेकर नाश्ते खाने तक के लिए रेट तय कर दिए हैं। चुनाव से जुड़ी ऐसी कोई चीज़ नहीं जिस पर आयोग की नजऱ ना हो। होटल के कमरों से लेकर गेस्ट हाउस, एसी, नॉनएसी रूम, वाहन, यात्री बस, माल वाहन, टैक्सी की दरें तय कर दी हैं। आम प्रत्याशी हों या वीवीआईपी या फिर स्टार प्रचारक सब उतना ही खा सकेंगे जितना चुनाव आयोग इजाज़त देगा।

आयोग ने यह रेट तय किए

आयोग ने जो रेट तय किए हैं, उसके मुताबिक प्रत्याशी दो टोस्ट, बटर स्लाइस पर 5 रु., गाड़ी पर 8 रु. प्रति किमी. टेपो ट्रैवलर मिनि बस पर 17 रु प्रति किलो मीटर खर्च कर पाएंगे. इसी तरह 3 पहिया ऑटो पर 10 रुपए प्रति किलो मीटर से ज़्यादा खर्च करने की परमिशन नहीं होगी। आयोग की सती इतनी है कि प्रचार के लिए आए वीवीआईपी को भी प्रत्याशी माल-पुए नहीं खिला पाएंगे। उन्हें भी नाश्ते में टोस्ट ही परोस पाएंगे। नेताओं की सभा में इस्तेमाल होने वाले पंडाल, पानी पाउच, पानी बोतल, साउंड सिस्टम, जनरेटर, वीडियो कैमरा, पैलेट, लेक्स के रेट भी तय कर दिए हैं।

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