MPPSC: MPPSC का 13% रिजल्ट रूका, सरकार पर हाईकोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

साथ ही कोर्ट ने कड़े लहजे में ये कहा कि इस मामले में जिस भी अधिकारी ने लापरवाही बरती है, ये जुर्माने की राशि,की कास्ट उसी से वसूल किया जाए।

Update: 2024-07-17 09:21 GMT

MPPSC: जबलपुर। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग (MPPSC) की साल 2019 और 2020 की परीक्षा के 13 फीसदी छात्रों के रिजल्ट को होल्ड कर दिया है। इसके साथ ही जबलपुर बेंच ने सरकार पर 50 हजार की कास्ट (जुर्माना) लगाया है। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि जस्टिस डीएन मिश्रा और जस्टिस राज मोहन सिंह की युगल पीठ कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

साथ ही कोर्ट ने कड़े लहजे में ये कहा कि इस मामले में जिस भी अधिकारी ने लापरवाही बरती है, ये जुर्माने की राशि,की कास्ट उसी से वसूल किया जाए, वहीं इसके अलावा युगल पीठ ने एमपीपीएससी को निर्देश दिए कि दो वर्गों के होल्ड 13 से 14 प्रतिशत चयनित उम्मीदवारों की सूची पेश करें। याचिका पर अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।

किसने दायर की पिटिशन

बता दें कि इस मामले पर प्रज्ञा शर्मा, मोना मिश्रा समेत अन्य पांच की तरफ से हाईकोर्ट में एक यााचिका दायर किया था। इस याचिका में कहा गया था कि प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया था। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। सुनवाई के बाद ओबीसी वर्ग के लिए बढ़ाए गए आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी। जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 86-14 प्रतिशत का नया फार्मूला तैयार कर रिजल्ट घोषित किया गया।

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