भोपाल। प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग श्री फैज अहमद किदवई ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों को जारी आदेश में कहा है कि कोरोना संक्रमण के दौरान उचित प्रबंधन और दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाए। मौजूदा हालात और रोगियों को चिकित्सीय रूप से हल्के, मध्यम या गंभीर रोग की श्रेणी के अनुसार उनकी देखभाल, स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल में भर्ती कर उपचारित करने के लिए सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
कोरोना से संक्रमित अति मंद लक्षण वाले प्रकरणों पर सेल्फ आइसोलेशन की समुचित व्यवस्था की जाए। चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित व्यक्ति मंद लक्षण, अति मंद लक्षण रोगी की श्रेणी में आता है। उसे व्यक्ति के निवास पर होम आइसोलेशन और परिवार के अन्य सदस्यों के क्वॉरेंटाइन के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार सुविधा की जाए।
रोगी व्यक्ति के निवास पर देखभाल के लिए अस्पताल के माध्यम रोगी व्यक्ति का संपर्क बनाया जाए। सभी के मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप भी डाउनलोड किया जाए। संभावित रोगी अपने स्वास्थ्य की निगरानी स्वयं कर नियमित रूप से जिला सर्विलेंस अधिकारी द्वारा निर्धारित हेल्पलाइन के नंबर से अपने स्वास्थ्य की स्थिति अवगत कराए। चिकित्सीय सहायता हेतु संभावित रोगी स्वयं या परिजन उसका ध्यान रखें कि निम्न, मध्यम या गंभीर लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सीय सहायता हेतु संपर्क करें। कोरोना संक्रमित लक्षण दिखने जेसे सांस लेने में कठिनाई, छाती में लगातार दर्द या दबाव, मानसिक भ्रम होंठो पर नीले रंग का उभरना आदि लक्षण पर त्वरित कार्यवाही। करते हुए इसकी सूचना तत्काल चिकित्सा अधिकारी को दी जाना सुनिश्चित किया जाए। सचिव ने आगे कहा की सभी भीड़-भाड़ वाले इलाकों, ऐसी जगह जहां मरीजों का उपचार किया जा रहा है, वहां मास्क पहनना अनिवार्य किया जाए।