MP Nursing College Scam: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की नर्सिंग कॉलेजों की याचिका, सुनवाई कर दिया ये बड़ा आदेश

गौरतलब है कि करीब दो दर्जन नर्सिंग कॉलेजों ने कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फिर से जांच करने के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Update: 2024-06-15 13:01 GMT

MP Nursing College Scam: मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 169 'उपयुक्त' कॉलेजों की फिर से जांच करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली निजी नर्सिंग कॉलेजों की याचिका खारिज की। गौरतलब है कि करीब दो दर्जन नर्सिंग कॉलेजों ने कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फिर से जांच करने के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाई कोर्ट में 30 मई को सुनवाई हुई, जहां याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बघेल द्वारा प्रस्तुत एक आवेदन में सीबीआई द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के बारे में चिंता जताई गई थी, जब नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। विवादास्पद रिपोर्ट में सीबीआई ने 66 कॉलेजों को 'अनुपयुक्त', 132 कॉलेजों को उपयुक्त, 37 कॉलेजों को 'मामूली कमी के साथ उपयुक्त' और 73 कॉलेजों को 'कमी वाले' की श्रेणी में रखा था।

इसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा 'उपयुक्त' के रूप में सूचीबद्ध 169 नर्सिंग कॉलेजों की फिर से जांच करने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश में सैकड़ों नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता से जुड़ी अनियमितताओं की जानकारी तीन साल पहले मिली थी। इसके बाद छात्रों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे।

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