ग्वालियर में कल जारी होगी निर्वाचन की अधिसूचना, प्रत्याशी सहित पांच लोगों को मिलेगा प्रवेश

दाखिल किए जा सकेंगे नाम-निर्देशन पत्र

Update: 2024-04-11 00:30 GMT

ग्वालियर।  ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुनने के लिए निर्वाचन की अधिसूचना शुक्रवार 12 अप्रैल को जारी की जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी रुचिका चौहान द्वारा प्रात: 11 बजे निर्वाचन की सूचना जारी की जाएगी। इसी के साथ ही उम्मीदवार अपनी नामजदगी के लिए नाम-निर्देशन पत्र दाखिल कर सकेंगे। वहीं रिटर्निंग ऑफीसर के कार्यालय से 100 मीटर की दूरी कलेक्टर कार्यालय के बाउण्ड्रीवॉल का मुख्य प्रवेश द्वार रहेगा। नामांकन के लिए आने वाले अभ्यर्थियों की रैली व उनके समर्थकों का प्रवेश इस प्रवेश द्वार के अंदर प्रतिबंधित रहेगा। 100 मीटर की परिधि के भीतर अभ्यर्थी को अधिकतम तीन वाहन की अनुमति रहेगी। साथ ही इन वाहनों में अभ्यर्थी सहित कुल पांच व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रात: 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। शासकीय अवकाश दिवसों 13, 14 एवं 17 अप्रैल को छोडक़र 19 अप्रैल तक नाम निर्देशन पत्र भरे जा सकेंगे। नाम-निर्देशन पत्रों की जांच 20 अप्रैल को होगी और 22 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 7 मई को होगा। मतों की गिनती 4 जून को होगी।

कलेक्ट्रेट ग्वालियर में भूतल पर स्थित रिटर्निंग ऑफीसर कार्यालय अर्थात कलेक्टर न्यायालय के कक्ष में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र के प्रारूप 12 अप्रैल को प्रात: 11 बजे से रिटर्निंग ऑफीसर कार्यालय के बाहर स्थित नियत काउण्टर से प्राप्त किए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों व उनके प्रस्तावकों द्वारा भूतल स्थित कलेक्टर न्यायालय के कक्ष में नियत काउण्टर पर नगद निक्षेप राशि जमा की जा सकेगी। साथ ही नेट बैंकिंग का उपयोग कर ऑनलाइन भी निक्षेप राशि जमा की जा सकेगी।

राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के लिए एक प्रस्तावक मान्य

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के उम्मीदवार के लिये ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का एक ही मतदाता उसका प्रस्तावक बन सकता है। यदि उम्मीदवार किसी पंजीकृत पर गैर मान्यता प्राप्त दल अथवा निर्दलीय है तो उसके लिये प्रस्तावकों की संख्या 10 निर्धारित की गई है । सभी प्रस्तावकों को ग्वालियर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना जरूरी है ।

ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र भरने की सुविधा

अभ्यर्थी सुविधा पोर्टल का उपयोग कर ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र भर सकते हैं, लेकिन अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक को नियत अवधि के भीतर ऑनलाइन भरे गए फॉर्म की प्रति को आवश्यक अभिलेखों के साथ रिटर्निंग ऑफीसर के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

एक दिन पहले अलग से खाता खुलवाना अनिवार्य

नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से एक दिन पहले तक अभ्यर्थी को बैंक में पृथक से खाता खुलवाना अनिवार्य है। यह खाता अभ्यर्थी एवं उसके निर्वाचन अभिकर्ता के संयुक्त नाम से खोला जा सकता है। इस बैंक खाते का उपयोग सिर्फ निर्वाचन व्यय कार्य के लिए ही किया जा सकेगा।

नामांकन से जुड़ीं अन्य खास बातें

-प्रत्याशी यदि दूसरे लोकसभा क्षेत्र का निवासी है तो उसे मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ लगानी होगी।

-राजनैतिक दल से अधिकृत प्रत्याशी होने का निर्धारित प्रपत्र 19 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से पहले संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा।

-भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा शपथ पत्र।

-शपथ पत्र में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता। कोई बात लागू नहीं हो तो निरंक भरा जाएगा।

-सामान्य जाति के उम्मीदवार को 25 हजार रूपए और आरक्षित वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 12 हजार 500 रूपए की निक्षेप राशि निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र के साथ निक्षेप राशि की मूल रसीद संलग्न करनी होगी।

प्रवेश द्वारा पर रोक दिया जाएगा काफिला

-ओहदपुर स्थित नवीन कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रवेश के लिये विशेष व्यवस्था की गई है। उम्मीदवार के साथ आने वाले काफिले को कलेक्ट्रेट के नीचे स्थित प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया जाएगा।

-कलेक्ट्रेट के नीचे के प्रवेश द्वार तक 100 मीटर का दायरा निर्धारित किया गया है। यहां से अभ्यर्थी सहित कुल पाँच लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। --कलेक्ट्रेट के मुख्य प्रवेश द्वार से प्रवेश कर अभ्यर्थी नामांकन दाखिल करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष अर्थात कलेक्ट्रेट न्यायालय में जा सकेंगे। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सम्पूर्ण कलेक्ट्रेट प्रांगण में दिशा सूचक साइनेज व बैरीकेट लगाए जाएंगे।

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