लोक अभियोजक से कानूनी राय लेकर होगी प्राथमिकी

मामला राजनेताओं द्वारा कोरोना के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का

Update: 2020-10-16 01:00 GMT

ग्वालियर, न.सं.। मप्र उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में विचाराधीन जनहित याचिका की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता एवं न्यायमित्रों की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय द्वारा आठ जनप्रतिनिधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश के बाद यह आदेश जिलाधीश कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने परीक्षण के लिए लोक अभियोजक के पास भेजा है। लोक अभियोजक से कानूनी राय मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि 13 अक्टूबर को न्यायामूर्ति शील नागू एवं राजीव कुमार श्रीवास्तव की युगलपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभिभाषक आशीष प्रताप सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आठ जनप्रतिनिधियों पर प्राथमिकी के आदेश दिए थे। यह आदेश 14 अक्टूबर को जिलाधीश को प्राप्त हुए। जिस पर उन्होंने लोक अभियोजक से कानूनी राय मांगी है। आदेश में जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक को अलग-अलग जनसभाओं में भीड़ उमडऩे पर भाजपा एवं कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 154 के तहत कार्रवाई करने को कहा है। याचिकाकर्ता एवं न्यायमित्रों ने दतिया में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभा के अलावा केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, प्रद्युम्न सिंह तोमर, मुन्नालाल गोयल, सुनील शर्मा, डॉ. सतीश सिकरवार, रामनिवास रावत एवं फूलसिंह बरैया की सभाओं के वीडियो एवं छायाचित्र न्यायालय को सौंपे हैं।

इनका कहना है

उच्च न्यायालय का आदेश हमें प्राप्त हो गया है। इसे लोक अभियोजक के पास परीक्षण के लिए भेजा गया है। कानूनी राय मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई के लिए कहा जाएगा।

-कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, जिलाधीश

Tags:    

Similar News