नवरात्रों में सजेंगी झांकियां, प्रतिमा की ऊँचाई 6 फिट होगी

-गरबा-डांडिया पर रहेगी रोक

Update: 2020-09-19 01:00 GMT

ग्वालियर, न.सं.। नवदुर्गा उत्सव की शुरूआत 17 अक्टूबर से होने जा रही है। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई गाडइ लाइन जारी की है। इस गाइड लाइन के अंतर्गत नवरात्रों में झांकियां तो सजाई जाएंगी लेकिन उनमे स्थापित होने वाली प्रतिमाओं की ऊँचाई छह फिट ही होनी चाहिए। इसके साथ ही युवक व युवतियों की पसंद गरबा-डांडिया पर रोक रहेगी। नियम तोडऩे पर सजा का प्रावधान है।

कोरोना काल में माता के भक्तों के लिए खुशखबरी यह है कि अब नवरात्र पर देवी के पंडाल सज सकेंगे। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन के अनुसार सभी जिलाधीशों को आयोजन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों में प्रतिमाओं की ऊँचाई से लेकर पंडाल तक का आकार तय कर दिया गया है। इसके साथ आठ नियमों की सूची भी जारी की है। नियम तोडऩे वालों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान भी तय किया गया है।

यह हैं नियम:-

- दुर्गा प्रतिमाओं की ऊँचाई अधिकतम छह फीट होगी। पंडला का साइज भी 10 बाई 10 फीट का होगा।

- सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 100 से कम व्यक्ति ही रहेंगे। कार्यक्रम की पूर्व में अनुमति लेनी होगी।

- जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। गरबा-डांडिया का आयोजन नहीं होगा। लाउडस्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन का पालन करना होगा।

- मूर्ति विसर्जन में केवल 10 ही लोग जा सकेंगे।

- झांकियों, पंडालों और विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु फेस कवर, मानव दूरी एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे।

- जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाएगा।

- नियमों का पालन सभी को करना होगा। न करने वालों पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इनका कहना है:-

'नवदुर्गा उत्सव को लेकर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसी के तहत इस उत्सव का आयोजन होगा। जिला प्रशासन भी शीघ्र ही इस गाइडलाइन को जारी करेगा।'

कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, जिलाधीश

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