भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा कैबिनेट मंत्री इमरती देवी को आपत्तिजनक शब्द आइटम बोले जाने को लेकर चुनाव आयोग ने फटकार लगाई है, साथ ही इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए दोबारा गलती नहीं करने की नसीहत दी है।
चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया कि, कमलनाथ के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा की एक महिला प्रत्याशी के खिलाफ अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल कर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के लागू होने के दौरान एसे शब्दों का प्रयोग नहीं करने की कमलनाथ को सलाह दी है। हालांकि इस मामले में कमलनाथ को क्या सजा दी जाएगी, इसका उल्लेख नहीं किया गया है।
ग्वालियर की डबरा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सभा करने पहुंचे थे। जहां उन्होंने मध्यप्रदेश शासन की मंत्री इमरती देवी को 'आइटम' कह दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंच से भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी पर निशाना साधते हुए कहा कि, 'मैं उसका नाम क्यों लूं, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। जनता को मुझे तो पहले ही सावधान कर देना चाहिए था कि, वो क्या आइटम है।
कमलनाथ के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कमलनाथ को पार्टी से हटाने की मांग की थी। इस मामले में ना केवल भाजपा के द्वारा चुनाव आयोग में शिकायत की गई, बल्कि प्रदेशभर में कमलनाथ के इस बयान के खिलाफ मौन व्रत करते हुए प्रदर्शन भी किया गया।
चुनाव आयोग ने कमलनाथ से किया सवाल
चुनाव आयोग ने कमलनाथ को हिदायत दी है कि आचार संहिता के दौरान इस तरीके के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कहने पर चुनाव आयोग द्वारा दिए गए नोटिस का जवाब दिया था। कमलनाथ के जवाब को लेकर मध्यप्रदेश कांग्रेस का कहना है कि आइटम शब्द संसदीय है। अब कमलनाथ के जवाब पर चुनाव आयोग ने कहा कि आपको आचार संहिता के दौरान इन शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। बता दें जनता को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने इमरती देवी पर बोलते हुए कहा था कि आप लोग मेरे से ज्यादा उसको पहचानते हैं, आप लोगों को तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था, वह क्या आइटम है।
इमरती देवी को चुनाव आयोग का नोटिस
भारत निर्वाचन आयोग ने उप चुनाव में मध्यप्रदेश के डबरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी इमरती देवी को अनाम राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को पागल बताने और उनके परिवार की महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मंगलवार को नोटिस जारी किया। इमरती देवी को नोटिस का जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है। ऐसा नहीं होने पर निर्वाचन आयोग आगे की कार्रवाई का फैसला करेगा। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की इमरती देवी के खिलाफ 'आइटम' टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए आयोग ने उन्हें आचार संहिता की अवधि के दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है। मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री इमरती देवी ने सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी का नाम नहीं लिया। आयोग ने नेता की पहचान से मना करते हुए कहा कि उसे नहीं पता इमरती देवी किनका हवाला दे रही थीं। निर्वाचन आयोग अब इमरती देवी के जवाब का इंतजार कर रहा है। वीडियो के विवरण के अनुसार इमरती देवी ने कहा कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री का पद जाने के बाद वह पागल हो गए हैं। इमरती देवी ने यह भी कहा था कि उसकी मां और बहन बंगाल की आइटम होंगी तो हमें ये पता थोड़े है। नोटिस में कहा गया कि उनके बयान को आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है। आयोग ने एक प्रावधान का भी संदर्भ दिया है जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार महिलाओं की गरिमा को चोट पहुंचाने वाले किसी बयान, कृत्य से परहेज करेंगे।