Arvind Kejriwal: सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रिहाई देने से किया इंकार, जानिए क्या कहा

Arvind Kejriwal: सीएम अरविंग केजरीवाल को कर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां उन्हें आज भी रिहाई नहीं मिल पाई।

Update: 2024-09-03 13:36 GMT

Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब घोटाले को लेकर कई महीनों से जेल में बंद सीएम केजरीवाल की याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। जहां सारी दलीले सुनाने के बाद भी कोर्ट की तरफ से उन्हें रिहाई नहीं मिल पाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ा भी दी है। न्यायिक हिरासत बढ़ने के बाद केजरीवाल के वकील ने इस बात का विरोध भी किया। लेकिन कोर्ट ने उसके बावजूद भी हिरासत बढ़ा दी। आपको बता दें कि अरविन्द केजरीवाल की इस केस को लेकर कई बार पेशी हो चुकी है।

कोर्ट ने पांच लोगों के खिलाफ जारी किया समन

आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान न्यायाधीश ने सीबीआई की ओर से दायर चौथे आरोपपत्र का भी संज्ञान लिया। जिस पत्र में सीबीआई की तरफ से अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर और सरथ रेड्डी के खिलाफ पूरक आरोप दाखिल किया हैं। जिसको देखते हुए आज अदालत ने इन पांच लोगों को भी पेशी के लिए समन भेजा। आज इस केस की सुनवाई न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने की। बात करे अरविन्द केजरीवाल की गिरफ़्तारी की तो सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था वहीँ अगर ईडी की बात करें तो 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।

मनीष सिसोदिया के आलावा विजय नायर को मिली जमानत

दिल्ली आबकारी घोटाले को लेकर आप के कई नेताओं के ऊपर सीबीआई और ईडी के कार्रवाई की थी। जिसमें से मनीष सिसोदिया और विजय नायर भी थे। मनीष सिसोदिया को तो काफी पहले जमानत मिल चुकी थी लेकिन विजय नायर को 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। कोर्ट ने कहा था कि स्वतंत्रता पवित्र है और कड़े कानूनों वाले मामलों में भी इसका सम्मान किया जाना चाहिए। कोर्ट की तरफ से जमानत मिलने के बाद आप के नेताओं के कहा कि ये सत्य की विजय है। उन्होने कहा कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी और अब विजय नायर को जमानत दी है। अब जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे।

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