ओमिक्रोन का असर : कोर्ट में 3 से 15 जनवरी तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी सुनवाई
नईदिल्ली। दिल्ली में ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों की वजह से दिल्ली सरकार की ओर से जारी येलो अलर्ट के बाद दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली की निचली अदालतों में तीन से 15 जनवरी तक केवल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार मनोज जैन के हस्ताक्षर से जारी नोटिस में ये आदेश दिया गया है।
हाई कोर्ट ने सभी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजों को निर्देश दिया है कि वीडियो कांफ्रेंसिंग की वेबलिंग कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित करें। हाई कोर्ट ने सभी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजों को ये भी निर्देश दिया है कि वो विचाराधीन कैदियों की रिमांड बढ़ाने के लिए जरूरी उपाय करें। विचाराधीन कैदियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ही कोर्ट में पेश किया जाए।कोर्ट ने उन सभी पक्षों और कोर्ट के स्टाफ को निर्देश दिया है कि वो कोर्ट में आने से पहले ये सुनिश्चित करें कि वे कोरोना की दोनों डोज ले चुके हों। कोर्ट ने सभी पक्षों को ये भी निर्देश दिया कि वो केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से जारी कोरोना से जुड़े सभी प्रोटोकॉल और दिशा-निर्देशों का पालन करें। कोर्ट ने कहा कि पूरे मामले की समीक्षा करने के बाद 15 जनवरी के बाद सुनवाई किस तरह हो इस पर विचार किया जाएगा।
कोरोना की दूसरी लहर के थमने के बाद 22 नवंबर से दिल्ली हाई कोर्ट और निचली अदालतों में पूर्ण फिजिकल सुनवाई शुरू की गई थी। उसके पहले कोर्ट परिसरों में 75 फीसदी फिजिकल सुनवाई चल रही थी। बता दें कि 2020 में जब केंद्र सरकार ने जब मार्च में लॉकडाउन की घोषणा की थी तो हाई कोर्ट ने दिल्ली की सभी अदालतों में 23 मार्च 2020 से सुनवाई निलंबित करने का आदेश दिया था। हालांकि इस दौरान हाई कोर्ट अति महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये करता रहा।