Kolkata RG Kar Rape Case: कोलकाता आरजी कर रेप - मर्डर केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, CBI जांच से असंतुष्ट हैं पीड़िता के माता - पिता
Kolkata RG Kar Rape Case : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आज (22 जनवरी) कोलकाता के आरजी कर अस्पताल से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई तीन जजों की पीठ द्वारा की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना करेंगे।
यह सुनवाई पीड़िता के माता-पिता द्वारा दायर की गई याचिका पर होगी। याचिका में उन्होंने अपने पक्ष को लेकर न्याय की मांग की है। इस मामले को लेकर देशभर में ध्यान आकर्षित हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मामले की संवेदनशीलता और कानूनी जटिलताओं के कारण अदालत की यह सुनवाई बेहद अहम होगी। पीड़िता के माता - पिता ने सीबीआई जांच पर कई तरह के सवाल उठाए हैं।
इधर कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के दोषी संजय रॉय को सजा-ए-मौत नहीं मिलने पर पश्चिम बंगाल सरकार ने हाई कोर्ट पहुंची है। राज्य सरकार ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा देने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। ममता सरकार ने दोषी को सजा-ए-मौत की सजा देने की अपील की है।
जानकारी के अनुसार, एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने जस्टिस देबांगशु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ का रुख कर संजय रॉय के लिए मौत की सज़ा की मांग की है। मामले को दायर करने की अनुमति दे दी गई है।
कोलकाता पुलिस के पास केस होता तो संजय रॉय को मौत देते
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि, मैं सजा से सहमत नहीं हूं। हम सभी ने मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला हमसे जबरन छीन लिया गया।अगर यह कोलकाता पुलिस के पास होता, तो हम सुनिश्चित करते कि उसे मौत की सजा मिले।
ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर मामले से जुड़ा एक पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं यह देखकर वास्तव में हैरान हूं कि आज कोर्ट के फैसले में पाया गया है कि यह Rarest of Rare मामला नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि यह वास्तव में Rarest of Rare मामला है, जिसके लिए मृत्युदंड की जरूरत है।
गौरतलब है कि, बीते दिन सोमवार को पश्चिम बंगाल की सियालदह अदालत ने बलात्कार-हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने संजय रॉय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। पिछली सुनवाई में अदालत ने संजय रॉय को दोषी माना था। दोषी माने जाने पर संजय रॉय ने कहा था कि, वह निर्दोष है।