दिल्ली पुलिस को झटका, कोर्ट ने दंगों के तीन आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया

Update: 2021-06-17 08:38 GMT

नईदिल्ली।  दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में यूएपीए के तीन आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया है। एडिशनल सेशंस जज रविंद्र बेदी ने दिल्ली पुलिस की आरोपितों को तत्काल रिहा नहीं करने की मांग को खारिज करते हुए ये आदेश दिया है।

दरअसल पिछले 16 जून को दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट से मांग की थी कि आरोपितों के जमानतियों के वेरिफिकेशन के लिए तीन दिन का समय दिया जाए जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसके बाद आज आरोपितों ने तत्काल रिहाई की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हिंसा के यूएपीए के तीन आरोपितों की जेल से जमानत पर रिहाई के मुद्दे पर पहले ट्रायल कोर्ट आदेश पारित करे। जस्टिस अजय जयराम भांभानी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश आने दीजिए उसके बाद हम मामले को सुनेंगे। हमें बताया जाए कि वहां क्या आदेश हुआ है।

कोर्ट ने दी जमानत - 

हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अजय जयराम भांभानी की बेंच ने 15 जून को तीनों आरोपितों को नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में 740 गवाह हैं जिनमें स्वतंत्र गवाहों के अलावा सुरक्षित गवाह, पुलिस गवाह इत्यादि शामिल हैं। ऐसे में इन आरोपितों को इन 740 गवाहों की गवाही खत्म होने तक जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट ने कहा था कि कोरोना के वर्तमान समय में जब कोर्ट का प्रभावी काम बिल्कुल ठप हो गया है। कोर्ट क्या उस समय तक का इंतजार करे जब तक कि आरोपितों के मामले का जल्दी ट्रायल पूरा नहीं हो जाता है।

पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश - 

कोर्ट ने तीनों आरोपितों को पचास-पचास हजार रुपये के निजी और दो स्थानीय जमानतियों के आधार पर जमानत देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने तीनों को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि तीनों आरोपित वैसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे केस प्रभावित हो। आसिफ इकबाल तान्हा जामिया यूनिवर्सिटी का छात्र है। उसे मई 2020 में दिल्ली हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था। नताशा नरवाल और देवांगन कलीता पिंजरा तोड़ संगठन की सदस्य हैं। दोनों को मई 2020 में गिरफ्तार किया गया था। तीनों पर दिल्ली में हिंसा भड़काने का आरोप है।

ये लोग हुए गिरफ्तार - 

दंगों में साजिश रचने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब तक 18 लोगों ताहिर हुसैन, सफूरा जरगर, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता को आरोपित बनाया है। सफूरा जरगर को पहले ही मानवीय आधार पर जमानत मिल चुकी है।

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