मुंबई। मुंबई के विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने गुरुवार को क्रूज ड्रग पार्टी मामले में आर्यन खान सहित 8 आरोपितों की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है। इससे आर्यन खान को जमानत न मिलने तक आर्थर रोड जेल में ही रहना पड़ेगा।
नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने 2 अक्टूबर को कार्डिलिया क्रूज शिप पर हो रही हाईप्रोफाईल ड्रग पार्टी पर छापा मारा था। इसके बाद 3 अक्टूबर को एनसीबी ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चंट, मुनमुन धमेचा सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन सभी आरोपितों को विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक एनसीबी कस्टडी में भेजा था। इसके बाद 7 अक्टूबर को विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आर्यन खान सहित सभी 8 आरोपितों की न्यायिक हिरासत आज समाप्त हो रही थी, इसी वजह से एनसीबी ने इन आठों को आज फिर विशेष एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने इन आठों की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है।
जमानत याचिका ख़ारिज -
उल्लेखनीय है कि मुंबई के मजिस्ट्रेट कोर्ट, विशेष एनडीपीएस कोर्ट आर्यन खान, अरबाज मर्चंट व मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। इसलिए आर्यन खान व मुनमुन धमेचा ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होने वाली है।