अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन आज लव जिहाद विधेयक पेश किया गया। कांग्रेस विधायक इमरान खेडावाला ने विरोध करते हुए विधेयक की प्रति फाड़ दी। गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने खेड़ावाला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में लागू लव जिहाद कानून की तर्ज पर एक विधेयक गृह राज्य मंत्री प्रदीपसिंह जडेजा ने आज गुजरात विधानसभा में पेश किया। गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने सदन में विधेयक पेश करते हुए कहा कि मैं आज अपने जीवन का सबसे बड़ा काम करने जा रहा हूं। गुजरात में जिहादी और आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाली हिन्दू लड़कियों की रिपोर्टों के आधार पर सख्त कानून को लागू करने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। झूठे नाम से हिन्दू लड़कियों से शादी करने वालों की अब खैर नहीं होगी। गृह मंत्री ने कहा कि नया कानून न केवल पीड़ितों को बल्कि परिवारों को भी शिकायत करने की अनुमति देगा।
3 साल में लव जिहाद की 4500 घटनाएं-
उन्होंने आगे कहा कि केरल में 2006 से 2009 के बीच लव जिहाद की 4500 घटनाएं हुईं। केरल में एक चर्च की रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रदीप सिंह जडेजा ने कहा कि लड़कियों का इस्तेमाल जिहादी और आतंकवादी गतिविधियों में भी किया जा रहा है। म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान में भी कानून हैं जिसमें सजा का अलग प्रावधान है। कांग्रेस विधायक इमरान खेडावाला ने विरोध करते हुए विधेयक की प्रति फाड़ दी। गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने खेड़ावाला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
उप्र, मप्र में पहले पारित हुआ -
इससे पहले फरवरी में, बीजेपी के नेतृत्व वाले उत्तर प्रदेश निषेध धर्म परिवर्तन विधेयक, 2021 को राज्य विधानसभा ने ध्वनि मत से पारित किया था। इसके बाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी थी। हालांकि, इस साल 4 फरवरी को गृह मंत्रालय (एमएचए) ने स्पष्ट किया कि मौजूदा कानूनों के तहत 'लव जिहाद' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और अब तक इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है। अभी तक किसी भी केंद्रीय एजेंसी द्वारा इस तरह का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था।