पुणे में शाम 6 बजे से सुबह 6 तक कर्फ्यू, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगा प्रतिबंध
पुणे। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के मद्देनगर पुणे शहर में सात दिनों के लिए शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया है। दो गज की दूरी का सख्ती से पालन कराने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के जमावड़े पर भी रोक लगाई गई है। होटल, धार्मिक स्थल एवं परिवहन सेवा को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं, स्कूल एवं कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। हालांकि चिकित्सा समेत सभी जरूरी सेवाओं पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। यह आदेश शुक्रवार से प्रभावी हो गए हैं।
पुणे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना के हालात की समीक्षा की। बैठक के बाद विभागीय आयुक्त सौरभ राव ने बताया कि पुणे में इस समय हर दिन तकरीबन 8 हजार कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। परिस्थिति हर दिन बिगड़ती जा रही है। संक्रमितों की बढ़ती संख्या की वजह से अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और वेंटीलेटर की व्यवस्था की जा रही है। कुछ अस्पतालों को 100 फीसदी कोरोना अस्पताल बनाना होगा।
राव ने कहा कि पुणे में टेस्टिंग बढ़ाई गई है और कोरोना वायरस रोधी टीकाकरण भी बढ़ा दिया गया है। इसी वजह से पुणे के सभी होटल, रेस्टोरंट, बार, मॉल, सिनेमाहॉल, परिवहन बस सेवा, साप्ताहिक बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान सभी अत्यावश्यक सेवाएं शुरू रहेंगी। शादी समारोह और अंतिम संस्कार को छोड़कर किसी भी तरह का कार्यक्रम प्रतिबंधित किया गया है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक एक सप्ताह तक कठोर रात्रिकालीन कर्फ्यू और दिन में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक लोगों के जमावड़े पर रोक लगाई गई है।
8 हजार से अधिक मरीज -
उल्लेखनीय है कि पुणे में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 8011 नए मामले सामने आए थे। गुरुवार को लगातार दूसरा दिन था जब कोरोना के 8000 से अधिक मामले पुणे में एक दिन में सामने आए। पुणे जिले में कोरोना से अब तक 10,039 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को जिले में 65 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई।