सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र स्पीकर को आदेश, कहा - 10 दिन में ले अयोग्य विधायकों पर फैसला
मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समर्थक शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसले के लिए विधानसभा स्पीकर को 10 दिनों का अतिरिक्त समय दे दिया है।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज कहा कि स्पीकर 10 जनवरी, 2024 तक फैसला ले सकेंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 31 दिसंबर या उससे पहले विधायकों की अयोग्यता पर लंबित याचिकाओं का निपटारा करने को कहा था।
उल्लेखनीय है कि 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर को एकनाथ गुट के 33 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर 31 दिसंबर तक फैसला लेने और एनसीपी विधायकों की अयोग्यता पर 31 जनवरी, 2024 तक फैसला लेने को कहा था। चीफ जस्टिस ने कहा था कि ऐसा लगता है अयोग्यता याचिकाओं को निष्प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।