संबल हिंसा: सांसद जियाउर्रहमान बर्क को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, FIR रद्द करने की याचिका रद्द
प्रयागराज। संभल मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सपा सांसद जियाउर्रहमान को गिरफ्तारी से राहत मिली है लेकिन एफआईआर रद्द करने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सांसद बर्क ने हिंसा मामले में दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने बर्क की मांग वाली याचिका खारिज की है। हालांकि जियाउर्रहमान की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। संभल हिंसा मामले में जियाउर्रहमान बर्क पर FIR हुई थी। 7 साल से कम सजा वाली धाराएं होने के चलते सांसद को राहत मिली है।
बता दें कि 24 नवंबर को संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। इसके बाद पुलिस ने जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ दंगे भड़काने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था।
सांसद जियाउर्रहमान बर्क का कहना है कि, उनके द्वारा किसी तरह का भड़काऊ बयान नहीं दिया गया। जबकि पुलिस का कहना है कि, उनके पास सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ पूरे सबूत हैं।
सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल के खिलाफ दंगा भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। साथ ही 2,750 अज्ञात लोगों के खिलाफ 7 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई थी।
पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर मचे हंगामे ने पांच जिंदगियों को लील लिया था। वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच बातचीत के दौरान उग्र हुई भीड़ ने अचानक पत्थरबाजी शुरू की। पुलिस की तरफ से भी आंसू गैस दागे गए। हालांकि दंगे के बीच कुछ युवकों की मौत हो गई, जिनकी संख्या पहले 3, फिर 4 और रात होते-होते मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पांच तक पहुंच गई। हिंसा उस समाय भड़की थी जब ASI की टीम संभल में सर्वे करने आई थी।