हरदोई: पॉक्सो पर योगी की नीति जीरो टॉलरेंस, रिजल्ट दे रहे पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स को वैल्यू नहीं…

विशेष लोक अभियोजक मेहनत से कर रहे पैरवी, जिलाधीश-एसपी की तरफ से प्रशंसा के दो बोल नहीं फूटते, प्रशस्ति पत्र दूर की बात

Update: 2024-08-29 14:10 GMT

हरदोई। किशोर न्याय (बच्चों का संरक्षण और देखभाल) अधिनियम के तहत प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जिसे पॉक्सो के तौर पर अधिक जाना जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए ’ऑपरेशन कनविक्शन’ लॉन्च कर रखा है और इसी के फलस्वरूप माइनर्स के साथ होने वाले अपराधों में अदालतों से तेजी से और कठोर निर्णय आ रहे हैं।

सांडी थाना क्षेत्र में 3 बरस पुराने 3 बरस की बिटिया से बलात्कार, फिर हत्या की कोशिश के मामले में हाल ही में मुल्जिम सगे ताऊ ईश्वर को कोर्ट नंबर 14 के जज मो. नसीम ने 'अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी, इन्हहि कुदृष्टि बिलोकइ जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई’ की प्रतिक्रिया दर्ज करते हुए पापी को मृत्युदंड दे दिया था। निर्णय विरलतम भले नहीं रहा हो, पर केस इस मामले में अलहदा था कि विक्टिम बिटिया जीवित है। हैवान ताऊ की वहशत के निशान आज भी हैं। बिटिया का मल और मूत्र द्वार एक हो गया था, जिसका उपचार अभी भी चल रहा है।

ऐसे मामलों में निर्णय की प्रकृति केस की पैरवी पर बहुत कुछ निर्भर होती है। योगी सरकार ने जब से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नियुक्त कर शासन की मंशा बताई है, तब से ये स्पेशल प्रॉसिक्यूटर भी खूब मेहनत से पैरवी कर रहे हैं और निर्णय उनके परिश्रम पर अपने में मुहर हैं, लेकिन, ऐसे मामलों में जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक की तरफ से विशेष लोक अभियोजकों के लिए प्रशंसा के दो बोल नहीं फूटते, प्रशस्ति पत्र दूर की बात है।

सांडी की बिटिया से दरिंदगी के केस में पुलिस की मेहनत पापी को पकड़ने और चार्जशीट अदालत में दाखिल करने की रही। इसके बाद काम शुरू होता था, विशेष लोक अभियोजक (मनीष श्रीवास्तव) का और उनकी मजबूत पैरवी से ही केस फांसी की सजा के अंजाम तक पहुंचा। लेकिन, वाहवाही प्रशासन, पुलिस और जज साहब के खाते तक ही रही। इस विरलतम केस को योगी की मंशा मुताबिक चरम बिन्दु पर ले जाने वाले अभियोजक सम्मान पत्र छोड़िए, जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक से दो शब्द भी नहीं पा सके हैं।

लोकअभियोजक मनीष श्रीवास्तव एवं अनुराग श्रीवास्तव

दिन के उजाले में घर भीतर बिटिया का रेप, हैवान धरा गया

पिहानी। कोतवाली क्षेत्र में दिन में एक घर में बिटिया (15) को अकेली पाकर युवक ने मुंह काला किया। विक्टिम के पिता की शिकायत पर पिहानी पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट सहित समुचित विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर हुआ। कर कार्रवाई शुरू कर दी। वारदात तब हुई जब घर के लोग काम से बाहर थे। आरोपी मौके का फायदा उठा कर घर में घुस गया और डरा धमका कर बिटिया का दामन मैला कर दिया। वहशी पिहानी पुलिस की गिरफ्त में है और कानूनी कार्यवाही जारी है।

बिटिया का दामन मैला करने वाले विनोद को उम्रकैद

हरदोई। सांडी थाना क्षेत्र के सैतियापुर गांव के विनोद पुत्र रामवीर ने गांव की एक बिटिया (माइनर) का दामन कभी नहीं भूलने वाले जख्मों से भर दिया था पिछले साल की सितम्बर में और ये घिनौना अपराध 29 सितंबर को रजिस्टर कर चार्जशीट अदालत में पेश की थी। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) अनुराग श्रीवास्तव की मजबूत पैरवी से साल भीतर बलात्कारी को आजीवन कारावास का दण्ड कोर्ट नंबर 16 के जज हेमेंद्र सिंह ने दिया है। मुजरिम विनोद पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। 

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