ताजमहल संरक्षण : सुप्रीम कोर्ट ने तय की जवाबदेही

पर्यावरण मंत्रालय के ज्वायंट सेक्रेटरी और मंडल के कमिश्नर से मांगा हलफनामा

Update: 2018-07-30 10:24 GMT

नई दिल्ली। ताज संरक्षण मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पर्यावरण मंत्रालय के ज्वायंट सेक्रेटरी केंद्र की तरफ से और ताज ट्रेपेजियम ज़ोन (टीटीजेड) के अध्यक्ष यानी आगरा मंडल के कमिश्नर यूपी की तरफ से जवाबदेह अधिकारी होंगे। कोर्ट ने सुझाव को मंज़ूर करते हुए कहा कि अब से ये दोनों ही हलफनामा दाखिल करें ।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी चिंता यूनेस्को की चिंता से ज्यादा होनी चाहिए। एएसआई ने कहा कि हमने 2013 में ही यूनेस्को को योजना दे दी थी। एएसआई ने कहा कि उसके महानिदेशक ही ताजमहल के मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार होंगे।

पिछले 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के रखरखाव को लेकर केंद्र सरकार, यूपी सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने टीटीजेड क्षेत्र में 1167 वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर हैरानी जताई थी।

Similar News