Kolkata News: आरजी कर केस में बड़ा मोड़,पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत, सीबीआई की चार्जशीट में देरी
R G Kar Medical College : सियालदह की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत दे दी है। लेकिन, सीबीआई ने आरजी टैक्स भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आपको बता दें कि आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संदीप घोष के साथ-साथ एक अन्य गिरफ्तार आरोपी अभिजीत मंडल को भी जमानत दे दी है। अभिजीत मंडल कोलकाता पुलिस का इंस्पेक्टर था, जिसे सीबीआई ने सबूत नष्ट करने के मामले में गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तारी के 90 दिनों के बाद भी सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है।
यह एक ऐसा मामला था, जिसमें 9 अगस्त को आरजी कर अस्पताल से एक महिला डॉक्टर का शव बरामद किया गया था। जानकारी सामने आई थी कि युवा डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था। आरजी कर के तत्कालीन निदेशक संदीप घोष की भूमिका को लेकर लगातार कई सवाल उठ रहे थे।
इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने लगातार संदीप घोष से पूछताछ की। इसके बाद सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में संदीप घोष को गिरफ्तार किया। बाद में पूर्व प्रिंसिपल को रेप-मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया। आखिरकार संदीप घोष को रेप-मर्डर केस में जमानत मिल गई है। इसके साथ ही ताला थाने के तत्कालीन ओसी अभिजीत मंडल को भी रेप-मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन शुक्रवार को उन्हें भी जमानत मिल गई।
घोष के वकील ने क्या कहा -
इस फैसले के बाद घोष के वकील ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) सियालदह अदालत ने दोनों आरोपियों को जमानत दे दी है। इसकी वजह यह है कि दोनों के खिलाफ 90 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया। इसके बाद अब दोनों सुधार गृह से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि संदीप घोष आरजी कर अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं के एक अन्य मामले में न्यायिक रिमांड पर हैं। लेकिन बलात्कार-हत्या मामले में जमानत मिलने के बावजूद वह जेल में ही रहेंगे।