Pooja Khedkar: पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की मंजूर

Pooja Khedkar Arrest Stayed
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Pooja Khedkar Arrest Stayed

Pooja Khedkar Arrest Stayed : दिल्ली। यूपीएससी फ्रॉड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व IAS ट्रेनी पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने अग्रिम जमानत की मांग करने वाली खेडकर की याचिका पर दिल्ली सरकार और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को नोटिस जारी किया है।

अगली सुनवाई तक नहीं होगी गिरफ्तारी

पूजा खेडकर ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी गई थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 14 फरवरी को तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक पूजा खेडकर को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा।

कोर्ट में दी ये दलील

पूजा खेड़कर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में जिन दस्तावेजों और आवेदन पत्रों का उल्लेख किया गया है वह पहले से ही अभियोजन पक्ष के पास है, इसलिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। यह तर्क भी दिया है कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह एक अविवाहित दिव्यांग महिला है।

UPSC में फर्जीवाड़े के लगे आरोप

गौरतलब है कि पूजा खेडकर पर यूपीएससी परीक्षा में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए गलत जानकारी देने का आरोप है। पूजा पर यह आरोप है कि, उन्होंने ओबीसी और दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित कोटा का फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया था और इसके जरिए उन्होंने परीक्षा पास की थी। हालांकि पूजा ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों का खंडन किया है।

पूजा खेडकर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। 12 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम सुरक्षा दी थी लेकिन 23 दिसंबर को कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

बता दें कि, इन आरोपों के बाद यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के चयन को रद्द कर दिया था। इतना ही नहीं यूपीएससी ने पूजा को भविष्य में सभी परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं से स्थाई रूप से प्रतिबंधित भी कर दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।



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