Delhi News: दिल्ली चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, जमानत की शर्त में सुप्रीम कोर्ट से मिली छूट
Manish Sisodia gets relaxation in Bail Condition from SC
Manish Sisodia gets relaxation in Bail Condition from SC : दिल्ली। विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में मिली जमानत की शर्त को हटा दिया है। इसे लेकर खुद उन्होंने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हृदय से आभार, जिसने जमानत की शर्त को हटाकर राहत प्रदान की है।
मनीष सिसोदिया ने बुधवार को सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट साझा कर कहा कि, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय से आभार, जिसने ज़मानत की शर्त को हटाकर राहत प्रदान की है। यह निर्णय न केवल न्यायपालिका में मेरी आस्था को और मजबूत करता है, बल्कि हमारे संवैधानिक मूल्यों की शक्ति को भी दर्शाता है। मैं हमेशा न्यायपालिका और संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों का सम्मान करता रहूंगा।
जमानत की शर्त में ढील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका
मनीष सिसोदिया ने जमानत की शर्त में ढील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि, उस शर्त को शिथिल करने के लिए आवेदन दायर किया गया जिसके तहत उसे (मनीष सिसोदिया) सप्ताह में दो बार पुलिस स्टेशन जाना होता है। हम मानते हैं कि शर्त की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे हटा दिया जाता है। हालांकि, आवेदक को ट्रायल के दौरान नियमित रूप से पेश होना होगा।