बिलासपुर महापौर चुनाव में जाति प्रमाण पत्र विवाद: BJP प्रत्याशी की बढ़ी मुश्किलें, बसपा ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

Chhattisgarh High Court
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Puja Vidhani Caste Certificate Case : छत्तीसगढ़। न्यायधानी बिलासपुर में बीजेपी महापौर प्रत्याशी एल पदमजा ऊर्फ पूजा विधानी की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। उनका ओबीसी जाति प्रमाण पत्र अब हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। बहुजन समाज पार्टी के महापौर प्रत्याशी आकाश मौर्य ने इस मामले की तत्काल सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट रजिस्ट्री ने उनकी याचिका को पंजीकृत कर लिया है और इस मामले की सुनवाई आज हो सकती है।

याचिका में अधिवक्ता लवकुश साहू के माध्यम से यह बताया गया है कि भाजपा महापौर उम्मीदवार एल पदमजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र को आरओ द्वारा नहीं दिए जाने के खिलाफ बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने यह याचिका दायर की है। अर्जेंट हियरिंग के तहत मामले की सुनवाई की जा सकती है, जिसमें पूजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेजों की मांग की गई है।

यह मामला तब और गरमाया जब कांग्रेस ने पूजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उनका जाति प्रमाण पत्र आंध्र प्रदेश का है, जो छत्तीसगढ़ में मान्य नहीं हो सकता। इस पर निर्वाचन आयोग में आपत्ति दायर की गई थी, हालांकि आयोग ने इसे खारिज कर दिया था।

भाजपा महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी ने अपनी तरफ से दावा किया है कि उनका ओबीसी जाति प्रमाण पत्र 1995 में मान्य तरीके से जारी किया गया था। भाजपा की तरफ से तो यही उम्मीद जताई जा रही है कि यह मुद्दा चुनाव के बाद खुद-ब-खुद सुलझ जाएगा, लेकिन बसपा और कांग्रेस इसे लेकर लगातार सवाल उठाए हुए हैं।


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