Delhi coaching incident: दिल्ली कोचिंग हादसे में SUV ड्राइवर समेत 5 आरोपियों को नहीं मिली जमानत, लगे हैं ये आरोप

Delhi coaching incident: दिल्ली कोचिंग हादसे में SUV ड्राइवर समेत 5 आरोपियों को नहीं मिली जमानत, लगे हैं ये आरोप
कोर्ट में सुनवाई के दौरान suv ड्राइवर के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बीते शनिवार को ड्राइवर मनुज कथूरिया उसी सड़क से गुजरे जहां पानी अधिक भरा था।

Delhi coaching incident: ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को राव ias कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में फंसे होने से तीन छात्रों की मौत हो गई थी, अब इस मामले आज कोर्ट में सुनवाई थी जिसके बाद अब कोर्ट ने SUV ड्राइवर समेत 5 आरोपियों को जमानत नहीं दी है। बता दें कि SUV ड्राइवर पर यह आरोप है कि वह उस रास्ते अपनी कार लेकर गया, जिस रास्ते पर पानी अधिक था, और उसने अपने कार की स्पीड तेज कर दी।

इस मामले पर तीस हजारी कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ड्राइवर मनुज कथूरिया की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर जांच अधिकारी से जवाब मांगा है और इसकी अगली सुनवाई अब 7 अगस्त को होगी। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने एसयूवी ड्राइवर मनुज कथूरिया, तेजिंदर, हरविंदर, परविंदर और सरबजीत की जमानत याचिका खारिज कर दी और बेसमेंट के चार सह-मालिकों की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

ड्राइवर के वकील ने दी ये दलील

कोर्ट में सुनवाई के दौरान suv ड्राइवर के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बीते शनिवार को ड्राइवर मनुज कथूरिया उसी सड़क से गुजरे जहां पानी अधिक भरा था, उस वक्त वहां पानी का दबाव अधिक था वाहन गुजरने बाद पानी के दबाव से तीन मंजिला इमारत के गेट टूट गए और बेसमेंट में पानी भर गया। कथूरिया के वकील राकेश मल्होत्रा ने उनकी जमानत का अनुरोध करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्या होने वाला है या वह इस घटना को अंजाम देने का इरादा नहीं रखते थे।

आगे मल्होत्रा ने कहा कि जहां अधिक पानी जमा हो उस इलाके में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल काम है। अगर ये घटना हुई है तो इसका कारण क्या है। पहला ये कि किसी और कार्य के लिए तय जगह पर लाइब्रेरी चलाना और दूसरा कारण, जलभराव को रोकने में दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड आदि की विफलता।

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