Girls Marriage Age: हिमाचल में लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर बिल हुआ पास, जानिए क्या हुआ बदला
हिमाचल में आज लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर एक बिल पास हुआ जिसमें कहा गया कि अब उनकी शादी 18 साल की उम्र की बजाय 21 साल में होगी। सरकार ने मानसून सत्र में ‘हिमाचल प्रदेश बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक-2024’ नाम से बिल पेश किया था। इस बिल की सबसे खास बात यह रही कि इसको लेकर बिल्कुल भी विवाद नहीं हुआ सर्वसम्मति से यह बिल विधानसभा में पास कर दिया गया। अब इस बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा गया है।
सात महीने पहले ही ड्राफ्ट हो गया था पास
इस बिल को स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने पेश किया था। हिमाचल में अभी तक लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल तक थी। जिसमें अब तीन साल की बढ़ोत्तरी कर दी गई है। इस बिल के पास होते समय विपक्ष के पास इसके विरोध में कोई तर्क नहीं था। इसके संसोधित ड्राफ्ट को राज्य मंत्रिमंडल ने सात महीने पहले ही मंजूरी दे दी थी। जिसे आज विधानसभा में पास कर दिया गया।
सीएम ने क्या कहा
आज बिल पास होते समय मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि जब कभी प्रदेश में आपदा आई है हमारी सरकार ने तुरंत राहत पहुंचने का काम किया है। इसके विपरीत केंद्र सरकार ने कठिन समय में हमारी मदद नहीं की। उनका ऐसा रवैया असंवेदनशीलता को दिखाता है। जब हमें दिक्कत थी तब हमारे ही अधिकारीयों, कर्मचारियों, युवाओं और छोटे बच्चों ने एकसाथ आकर हमारा साथ दिया। उनके लिए मै हमेशा आभारी रहूँगा। और मै उनसे कहना चाहता हूँ कि मै हमेशा उनके साथ मजबूती से खड़ा रहूँगा।