GST News: पुरानी कार बेचने पर देना होगा 18% GST, जानें सरकार का क्या है नया नियम
GST News: अगर आप अपनी पुरानी कार को बेचना चाहते हैं तो उससे पहले आपको सरकार के कुछ नियम जरूर जान लेना चाहिए l क्योंकि सरकार ने पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर लगने वाली जीएसटी दर को बढ़ा दिया है l जिसका मतलब अब पहले से अधिक पैसे यूज्ड कार खरीदने के लिए खर्च करने होंगे l क्योंकि सरकार ने पुरानी कार की बिक्री पर जीएसटी दर बढ़ा दिया है l और जो अब पुरानी कार खरीदेंगे उसके लिए उन्हें ज्यादा पैसे देने होंगे l जानिए सरकार के क्या है नए नियम l
पुरानी गाड़ियों पर लगाया गया टैक्स
अभी हाल ही में जैसलमेर में आयोजित GST काउंसिल की 55वीं बैठक में पुरानी और इस्तेमाल हो चुकी गाड़ियों पर लगने वाले टैक्स दर को बढ़ा दिया गया है l सरकार इससे पहले इस पर 12 प्रतिशत जीएसटी लेती थी जो अब बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी है l लेकिन आपको बता दें कि यह नियम सिर्फ पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के लिए नहीं है l बल्कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन के लिए भी है l
यानी कि अगर आप पुरानी ईवी भी खरीदते है तो आपको 18 फीसदी जीएसटी दर देना पड़ेगा l