छत्तीसगढ़: हाई कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता को दी गर्भपात की अनुमति, स्पेशलिस्ट की निगरानी में सारी प्रक्रिया

Chhattisgarh High Court
X

Chhattisgarh High Court

CG High Court Allowed Minor to have Abortion : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 17 साल की नाबालिग को गर्भपात (Abortion ) कराने की अनुमति दे दी है। बताया जा रहा है कि, बलौदाबाजार की नाबालिग 21 सप्ताह पहले प्रेग्नेंट हुई थी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और डॉ. भीमराव अंबेडकर शासकीय चिकित्सालय रायपुर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में नाबालिग का गर्भपात कराया जाए।

अदालत ने याचिका पर मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि, भ्रूण को रोके रखने से पीड़िता की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है। पीड़िता एनीमिया और सिकल सेल जैसी जटिल बीमारियों से ग्रसित है, जिससे गर्भपात के दौरान भी उसे जोखिम हो सकता है।

अदालत ने अस्पताल की रिपोर्ट आने के बाद नाबालिग और उसके अभिभावक की सहमति से गर्भपात की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी ने यह भी निर्देश दिए कि गर्भपात के बाद भ्रूण के ऊतक और रक्त के नमूने रखे जाएं, ताकि वे भविष्य में डीएनए टेस्ट के काम आ सकें। बता दें कि, एमटीपी एक्ट के तहत, कोर्ट ने कहा कि 20 सप्ताह से अधिक गर्भावस्था का गर्भपात मेडिकल बोर्ड के परामर्श से किया जा सकता है।


Tags

Next Story