सुकमा में पशु क्रूरता की हद पार: भालू का मुंह-पंजा तोड़ा, सिर पर किए वार, वीडियो वायरल…

भालू का मुंह-पंजा तोड़ा, सिर पर किए वार, वीडियो वायरल…
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सुकमा (छत्तीसगढ़)। सोशल मीडिया पर पशु क्रूरता एक भयानक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक भालू के साथ की गई अमानवीय क्रूरता देखी जा सकती है। बताया जा रहा है कि यह घटना बस्तर अंचल के सुकमा जिले के केरलापाल क्षेत्र की है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है।

वीडियो में क्या है?

करीब 2 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्रामीणों का एक समूह एक भालू को बांधकर उस पर डंडों से लगातार हमला करता है। एक युवक भालू के कान को पकड़कर खींचता है, जबकि दूसरा व्यक्ति सिर पर जोर-जोर से वार करता है। इससे पहले भालू की इतनी पिटाई की गई कि उसका मुंह और पंजा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, और वह तड़पते हुए मौके पर ही दम तोड़ देता है।

वीडियो में भीड़ हंसती और तमाशा देखती नजर आती है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

वन विभाग ने जताई सख्त नाराजगी, मांगी पहचान

इस घटना को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का गंभीर उल्लंघन माना जा रहा है, क्योंकि भालू भारत में इस अधिनियम की अनुसूची-1 में संरक्षित प्रजातियों में शामिल है। सुकमा के वन मंडलाधिकारी ने इस अमानवीय कृत्य की निंदा करते हुए कहा कि

“वीडियो में दिख रहे आरोपियों की पहचान की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

उन्होंने जानकारी देने वाले को 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा भी की है।

क्या है कानून?

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार, अनुसूची-1 में शामिल प्राणियों को नुकसान पहुंचाने, मारने या घायल करने पर आरोपी को कम से कम 2 साल की सजा, और अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

यह मामला न सिर्फ वन्यजीव संरक्षण की गंभीर अनदेखी है, बल्कि समाज के भीतर फैली संवेदनहीनता को भी उजागर करता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और वन विभाग इस पर कितनी तेजी और गंभीरता से कार्रवाई करता है।

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