CG Minor Rape: साली से दुष्कर्म करने वाले जीजा को 20 साल की सजा, मेडिकल जांच में नहीं हुई पुष्टि

Chhattisgarh High Court
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Chhattisgarh Minor Rape : बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक सनसनीखेज मामले में 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले उसके जीजा को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला तब आया जब मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन पीड़िता और गवाहों के बयानों को आधार बनाकर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया। यह घटना 2023 में खैरागढ़ की है और मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई।

घटना के दिन पीड़िता अपने घर के बाहर भाई के साथ खेल रही थी। तभी उसका पड़ोसी, जो उसकी मौसी का दामाद था, उसे बहाने से अपने घर ले गया। वहां उसने नाबालिग के साथ गलत हरकत की। जब पीड़िता रातभर घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। अगली सुबह वह आरोपी के घर से मिली। पीड़िता ने अपने माता-पिता को बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। यह सुनते ही परिजनों ने तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने कहा कि आरोपी ने उसके साथ दो बार जबरदस्ती की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। हालांकि, मेडिकल जांच में दुष्कर्म के ठोस सबूत नहीं मिले। फिर भी, निचली अदालत ने पीड़िता और गवाहों के बयानों को अहम मानते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुना दी। इस फैसले के खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि 16 साल से कम उम्र की पीड़िता का बयान ही इस तरह के मामलों में सबसे बड़ा सबूत होता है। हालांकि, निचली अदालत के आजीवन कारावास के फैसले को संशोधित करते हुए हाईकोर्ट ने सजा को 20 साल की कैद में बदल दिया।

कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता की गवाही विश्वसनीय है और गवाहों के बयानों ने इसे और मजबूत किया। इस फैसले से पीड़िता के परिवार को राहत मिली है, वहीं आरोपी को अपनी करतूत की सजा भुगतनी होगी।


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