छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट का सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम, कहा- जल्द जारी करें नई लिस्ट
Chhattisgarh High Court
Chhattisgarh Teacher Recruitment : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से जारी की गई भर्ती सूची को लेकर शिकायतें मिलने पर मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इस पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार पर सख्त रुख अपनाते हुए भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश देते हुए सरकार को 7 दिन के भीतर नई और पारदर्शी सूची जारी करने का आदेश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
दरअसल, राज्य शासन ने BEd डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति दे दी है। इस पर डीएलएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इस सूची को अवैध बताया। कोर्ट ने अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने का आदेश दिया है।
लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी
इसके बाद भी राज्य शासन ने अब तक नियुक्ति निरस्त नहीं की है। DLEd अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस मामले में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
बता दें कि, पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि, 21 दिनों के भीतर बीएड अभ्यर्थियों को सूची से बाहर कर डीएड अभयर्थियों की नई सूची तैयार की जाए और कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए।