Raipur News: छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव का ऐलान, 11 फरवरी से मतदान, आज से आचार संहिता लागू

छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव
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छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव

Civic and Panchayat Elections in CG Announcement : रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख अजय सिंह ने नगर निगम, नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा आज कर दी है। नगरीय निकाय चुनाव 11 फरवरी से होंगे और 15 फरवरी को मतगणना की जाएगी। तारीखों की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ में 20 जनवरी से आचार संहिता लागू हो गई है।

जानकारी के अनुसार, 1 लाख 2 सौ 58 पदों पर चुनाव होगा नगरीय निकाय चुनाव एक चरण में होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव तीन चरणों में होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में 17 फरवरी, 20 और 23 फरवरी को मतदान होगा।

शहरी क्षेत्र में 22 जनवरी से नामांकन

  • 22 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू ।
  • 28 जनवरी तक नामांकन पत्र जमा ।
  • 31 जनवरी नामांकन फॉर्म वापस लेने की आखिरी तारीख।
  • 11 फरवरी को शहरी क्षेत्र में मतदान ।
  • 15 फरवरी को शहरी क्षेत्र में मतगणना ।

ग्रामीण क्षेत्र में 27 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया

  • 17, 20 और 23 फरवरी को तीन चरणों में पंचायत चुनाव ।
  • 27 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू ।
  • 3 फरवरी नॉमिनेशन की आखिरी तारीख ।
  • 4 फरवरी तक नामांकन वापसी ।
  • 18, 21 और 24 फ़रवरी को ग्रामीण क्षेत्रों में काउंटिंग ।
  • आचार संहिता 24 फरवरी को खत्म।

राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख ने बताया कि, शहर इलाकों में दस नगर निगम, 49 नगर पालिका, 114 नगर पंचायत में चुनाव होगा। शहरी क्षेत्रों में ईवीएम से चुनाव कराया जायेगा। पार्षदों और ग्रामीण इकाइयों के लिए खर्च की सीमा नहीं है। नगर पालिकाओ में 44 लाख 74 हजार 269 मतदाता मतदान का उपयोग करेंगे।

वहीं, जिला पंचायत सदस्यों के 433 पद पर चुनाव होना है। जनपद पंचायत में 2973 पदों पर चुनाव होगा। जिला और जनपद के लिए 1 करोड़ 58 लाख 12 हजार 580 मतदाता वोट करेंगे।

पंचायत चुनाव के लिए 31 हजार 41 पोलिंग बूथ

राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख अजय सिंह ने बताया कि, पंचायत चुनाव के लिए 31 हजार 41पोलिंग बूथ और नगरीय निकाय के लिए 5970 पोलिंग बूथ और पंचायत चुनाव के लिए 7128 संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए है। 2161 अति संवेदनशील मतदान केंद्र रहेंगे।

मतदाता 18 प्रकार के पहचान पत्र दिखाकर मतदाता मतदान कर सकेंगे। इनमें आधार, पैन कार्ड समेत अन्य दतावेज शामिल हैं। मतदाताओं के लिए NOTA का भी प्रावधान रखा गया है।नगरीय निकाय चुनाव राजनीति दलों के आधार पर होगा। पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर होंगे।


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