CG Cabinet Decision: कैबिनेट ने PDS में चना वितरण को दी मंजूरी, 5-8 वीं की परीक्षा होगी सेंट्रलाइज्ड

सीएम साय कैबिनेट डिसीजन
X

सीएम साय कैबिनेट डिसीजन

CM Sai Cabinet Decision : रायपुर। रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार 26 नवंबर को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट मीटिंग हुई। इस माटिंग में 9 महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने 54 राजनैतिक आंदोलनों के प्रकरण वापस लेने का निर्णय लिया है। वहीं PDS में चना वितरण योजना को मंजूरी दी गई है। पांचवीं और आठवीं की परीक्षा सेंट्रलाइज्ड तौर पर कराए जाने पर सहमति बनी है। यहाँ पढ़िए कैबिनेट के सभी निर्णय

साय कैबिनेट की बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय

  • मंत्रिपरिषद ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण के लिए नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी।
  • मंत्रिपरिषद ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिए जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 54 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने हेतु आगामी कार्यवाही किए जाने का अनुमोदन किया।
  • खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में राज्य में मक्का फसल तथा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत दलहन तिलहन और रबी विपणन मौसम 2025-26 में चना मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु नेफेड और एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया।
  • छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने आज महत्वपूर्ण फैसला लिया। इसके तहत भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से आवश्यकतानुसार सीधे बीज क्रय किया जा सकेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में छूट देने का निर्णय लिया गया।
  • मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2023 में परियोजना विकासकर्ता को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से प्रथम 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रूपए प्रति मेगावाट की दर से लिए जाने वाले हरित ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया। हरित ऊर्जा शुल्क में प्रत्येक पांच साल के बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि का भी प्रावधान था इसे भी समाप्त कर दिया गया है। इससे राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं और ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
  • मंत्रिपरिषद ने कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं को केंद्रीकृत किए जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया।
  • मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) से आवास नगरीय विकास और अन्य क्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) के प्रारूप का अनुमोदन किया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य को हुडको द्वारा आगामी 5 वर्षों में एक लाख करोड़ रूपए तक की वित्तीय सहायता परामर्श क्षमता विकास सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है।
  • मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अब तक और भविष्य में प्राप्त होने वाली भूमि को आवासीय प्रयोजन में परिवर्तन करने पर राज्य शासन द्वारा लागू परिवर्तन शुल्क प्रीमियम अर्थदंड और भू-राजस्व के पुनः निर्धारण से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। इससे हाउसिंग बोर्ड के मकान क्रेताओं को लाभ होगा।
  • मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा फ्री-होल्ड किए गए आवासीय भूखण्डों के लिए परिवर्तन शुल्क और अर्थदंड से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया।

Tags

Next Story