अब रात्रि में कर्फ्यू के दौरान अंतरराज्यीय बसों व ट्रकों को न रोकें राज्य : गृह मंत्रालय

अब रात्रि में कर्फ्यू के दौरान अंतरराज्यीय बसों व ट्रकों को न रोकें राज्य : गृह मंत्रालय
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नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को अनलॉक 1.0 में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रात्रि कर्फ्यू को लेकर एक बार फिर स्थिति स्पष्ट की है। गृह मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि बसों की आवाजाही और जरूरी सामान लेकर जा रहे ट्रकों को न रोका जाए। मंत्रालय ने कहा है कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य लोगों के घरों से बाहर जाने पर रोक लगी रहनी चाहिए।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने शुक्रवार को राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे दिशा-निर्देश में कहा, रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के बाहर जाने पर पूरे देश में सख्ती से रोक लगी हुई है। हालांकि, जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को इससे छूट है। कुछ राज्य हाईवे से गुजर रहे लोगों, बस और ट्रकों को भी रोक रहे हैं। राज्यों से ऐसा नहीं करने को कहा गया है।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित करना लोगों को एकत्रित होने से रोकने के लिए है, मगर यह राजमार्गों पर चलने वाली बसों व ट्रकों पर लागू नहीं होता है। केंद्र शासित प्रदेशों को राजमार्गों पर लोगों की बसों में आवाजाही, ट्रकों को नहीं रोकने की सलाह दी गई है। इस बारे में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाने चाहिए।

केंद्रीय गृह सचिव ने कहा, माल चढ़ाने/उतारने (आपूर्ति श्रृंखला और साजो-सामान लाने-ले जाने के तहत), राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को ले जाने वाली बसों, ट्रकों तथा अन्य मालवाहक वाहनों या बसों, ट्रेनों तथा विमानों से उतरने के बाद अपने गंतव्यों की ओर जाने वाले लोगों पर प्रतिबंध लागू नहीं होता है।

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