केंद्र सरकार Twitter के खिलाफ पहुंची हाईकोर्ट, कहा- कंपनी को कानून का पालन करना चाहिए

केंद्र सरकार Twitter के खिलाफ पहुंची हाईकोर्ट, कहा- कंपनी को कानून का पालन करना चाहिए
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नईदिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए आईटी रूल्स का अनुपालन नहीं करने पर ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनी होने के नाते ट्विटर को बिना देरी किए कानून का पालन करना चाहिए।

याचिका वकील अमित आचार्य ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील आकाश वाजपेयी और मनीष कुमार ने याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार ट्विटर को निर्देश दे कि वो बिना देरी किए आईटी रूल्स के तहत शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करे। आईटी रुल्स के रुल 4(सी) के तहत किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म को एक स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। याचिका में कहा गया है कि आईटी रूल्स के मुताबिक हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म को एक मेकैनिज्म विकसित करनी होगी, जिसके तहत कोई शिकायत मिलने पर वो एक टिकट नंबर देगा। उस टिकट नंबर के जरिये शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों पर होनेवाली कार्रवाई को ट्रैक कर सकेगा। ये सोशल मीडिया की जिम्मेदारी होगी कि वो शिकायतकर्ता को बताए कि उसकी शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई।

आईटी रूल्स का उल्लंघन -

याचिका में कहा गया है कि आईटी रूल्स पिछले 25 फरवरी को लाया गया था। आईटी रूल्स में सोशल मीडिया प्लेटफार्म को निर्देश दिया गया था कि वे तीन महीने के अंदर निर्देशों का पालन करे लेकिन ट्विटर ने इसका पालन नहीं किया। ट्विटर ने स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति भी नहीं की। 26 मई को याचिकाकर्ता ने ट्विटर पर देखा कि दो लोगों ने ऐसे ट्वीट किए थे, जो अपमानजनक और झूठे थे। इनकी शिकायत करने के लिए उसने शिकायत निवारण अधिकारी के बारे में पता लगाया लेकिन ट्विटर ने स्थानीय स्तर पर कोई शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है, जो आईटी रूल्स का उल्लंघन है। उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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