नोएडा में 31 अक्टूबर तक धारा-144 लागू, गाइडलाइंस जारी
नोएडा। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में भले ही कमी आयी हो, लेकिन खतरा टल गया है, अभी यह मानना जल्दबाजी होगी। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया भी कुछ ऐसा ही चेतावनी भरा इशारा कर चुके हैं, ऐसे में सबकी भलाई इसी में है कि अभी भी पूरी सावधानी बरती जाए। आगामी त्योहारों और कोविड संक्रमण की सम्भावना को देखते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने 31 अक्टूबर तक धारा-144 की नई मियाद तय कर दी है। इस संबंध में पुलिस प्रशासन ने बाकायदा गाइडलाइन्स जारी की है।
अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) की तरफ से इस विषय पर संबंधित थानों को व्यापक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिले में दो अक्टूबर को गांधी जयंती एवं सात अक्टूबर से नवरात्रि व दुर्गापूजा की शुरुआत होगी। 14 अक्टूबर को नवमी व मूर्ति विसर्जन है। 15 अक्टूबर को दशहरा का त्योहार और 17 की रात को भरत मिलाप का मेला व 19 अक्टूबर को ईद-ए-मिलाद यानि बारावफात, 20 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती, 21 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती व आचार्य नरेंद्र देव जयंती आदि हैं।
अपर पुलिस उपायुक्त श्रद्धा पांडेय ने बताया कि कोविड-19 के प्रोटोकाल के संबंध में जारी शासनादेश और आगामी त्योहार, विभिन्न जयंती, समेत अन्य अवसरों पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका को लेकर धारा-144 को 31 अक्टूबर तक लागू किया गया है।
गाइडलाइंस के तहत सभी को मास्क व शारीरिक दूरी के बिना सार्वजनिक स्थल पर किसी तरह की गतिविधि नहीं होगी। रात्रि 11 बजे से प्रात छह बजे तक कोई भी सार्वजनिक गतिविधि की अनुमति नहीं है। किसी भी प्रकार की सामाजिक, राजनीति, खेल मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, उत्सव से संबंधित गतिविधियां तथा अन्य सभाएं बिना किसी पूर्व अनुमति के नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति, संगठन, समूह, संप्रदाय, दल, इंटरनेट मीडिया साइट जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के माध्यम से किसी धर्म का अनादर नहीं कर सकता। सिनेमा हाल, स्पोर्ट्स स्टेडियम आदि में 50 फीसदी से अधिक की संख्या की अनुमति नहीं होगी।