तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल दुष्कर्म के मामले में बरी

तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल दुष्कर्म के मामले में बरी
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पणजी। 'तहलका' के संस्थापक और पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को स्थानीय कोर्ट ने शुक्रवार को बलात्कार और यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों से बरी कर दिया है। न्यायाधीश ने पिछले महीने सात साल पुराने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

गोवा की फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी ने आज तेजपाल को बलात्कार के मामले में बरी करने का फैसला सुनाया। पत्रकार तेजपाल पर उनकी एक सहकर्मी ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। तेजपाल पर आरोप था कि 07 और 08 नवम्बर, 2013 को समाचार पत्रिका के आधिकारिक कार्यक्रम थिंक-13 के दौरान गोवा के बम्बोलिम में स्थित ग्रैंड हयात होटल के लिफ्ट के अंदर इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती की थी। तेजपाल के कहने पर बंद कमरे में सुनवाई हुई।

फैसले के बाद तरुण तेजपाल ने एक बयान जारी करके अपने वकील राजीव गोम्स को याद किया है, जिनकी पिछले सप्ताह कोरोना से मौत हो गई थी। उन्होंने जज और कोर्ट में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य वकीलों कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और अमन लेखी का भी शुक्रिया अदा किया है। तरुण तेजपाल मामले में विशेष लोक अभियोजक ने शुक्रवार को बताया कि राज्य सरकार इस आदेश को देखने के बाद तहलका के पूर्व प्रधान संपादक को दुष्कर्म मामले में बरी करने के आदेश को चुनौती दे सकती है।

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