टूल किट मामले में आरोपी शांतनु की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

टूल किट मामले में आरोपी शांतनु की जमानत याचिका पर सुनवाई टली
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नईदिल्ली।किसान आंदोलन और दिल्ली हिंसा से जुड़े टूलकिट मामले में सहआरोपी शांतनु शिवलाल मुलुक की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। जज धर्मेंद्र राणा ने जमानत याचिका पर कल यानी 25 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया।

इससे पहले कल मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले की आरोपित दिशा रवि को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने शांतनु को दस दिनों की अग्रिम ट्रांजिट जमानत दी थी ताकि इस दौरान वो राहत के लिए दिल्ली में कोर्ट का रुख कर सके। शांतनु की अग्रिम जमानत की मियाद 26 फरवरी को ख़त्म हो रही है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 फरवरी को इस मामले में दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा रवि ने शांतनु और निकिता पर आरोप मढ़ दिया। दिल्ली पुलिस ने शांतनु और निकिता को पूछताछ के लिए पिछले 22 जनवरी को बुलाया था।

टूलकिट शेयर करने का आरोप -

पुलिस का आरोप है कि दिशा रवि ने किसान आंदोलन से जुड़े उस डॉक्युमेंट को शेयर किया, जिसे अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था। दिशा पर टूलकिट नाम के उस डॉक्युमेंट को एडिट करके उसमें कुछ चीज़ें जोड़ने और उसे आगे फॉरवर्ड करने का आरोप है।

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