हाईकोर्ट ने ट्विटर को फटकारा, पूछा - शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति कब होगी

हाईकोर्ट ने ट्विटर को फटकारा, पूछा -  शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति कब होगी
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नईदिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि ट्विटर ने जिस शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की है वो अंतरिम है। जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने पिछली सुनवाई में कोर्ट को भ्रमित करने की कोशिश की। हाईकोर्ट ने ट्विटर को निर्देश दिया है कि वो दो दिनों के अंदर ये बताएं कि स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति कब होगी। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।

कोर्ट ने ट्विटर को फटकार लगाते हुए कहा कि कम से कम आज की सुनवाई से पहले तो आप दूसरा शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति कर लेते। तब ट्विटर ने कहा कि हम ये नियुक्ति करने की प्रक्रिया में हैं। तब कोर्ट ने पूछा कि ये प्रक्रिया कब तक चलेगी। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है कि आप जब तक चाहें तब तक ये प्रक्रिया चलती रहे।

ट्विटर आईटी नियमों के पालन में नाकाम -

केंद्र सरकार ने पिछले 5 जुलाई को हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि ट्विटर आईटी रुल्स का पालन करने में नाकाम रहा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि सभी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया को नए आईटी रुल्स को लागू करने के लिए तीन महीने का पर्याप्त समय दिया गया था। लेकिन ट्विटर ने नए आईटी रुल्स को पूरे तरीके से पालन नहीं किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि ट्विटर के वेबसाईट से मिली जानकारी के मुताबिक भारत से मिलने वाली शिकायतों का निवारण अमेरिका स्थिति उनके अधिकारी कर रहे हैं। ये नए आईटी रुल्स का उल्लंघन है।

नियुक्ति की प्रक्रिया के अंतिम चरण में -

पिछले हफ्ते ट्विटर ने हाईकोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा था कि वो स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है। ट्विटर ने कहा कि उसके अंतरिम स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी के रुप में धर्मेंद्र चतुर की नियुक्ति की थी। चतुर ने पिछले 21 जून को इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद ट्विटर ने भारत के लिए जेरेमी केसेल को नया शिकायत निवारण अधिकारी बनाया है। हालांकि ट्विटर ने ये नियुक्ति आईटी रुल्स के मुताबिक नहीं की है। नए आईटी रुल्स के मुताबिक शिकायत निवारण अधिकारी समेत सभी नोडल अफसर भारत के होने चाहिए।

ये है याचिका -

हाईकोर्ट ने पिछले 31 मई को केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए आईटी रूल्स का अनुपालन नहीं करने पर ट्विटर के खिलाफ दायर याचिका पर ट्विटर को नोटिस जारी किया था। याचिका वकील अमित आचार्य ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनी होने के नाते ट्विटर को बिना देरी किए कानून का पालन करना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से वकील आकाश वाजपेयी और मनीष कुमार ने याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार ट्विटर को निर्देश दे कि वो बिना देरी किए आईटी रुल्स के तहत शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करे। आईटी रुल्स के रुल 4(सी) के तहत किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म को एक स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी।

मेकानिज्म विकसित करना जरूरी -

याचिका में कहा गया है कि आईटी रुल्स के मुताबिक हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म को एक मेकानिज्म विकसित करनी होगी जिसके तहत कोई शिकायत मिलने पर वो एक टिकट नंबर देगा। उस टिकट नंबर के जरिये शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों पर होनेवाली कार्रवाई को ट्रैक कर सकेगा। ये सोशल मीडिया कि जिम्मेदारी होगी कि वो शिकायतकर्ता को बताए कि उसकी शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई ।

आईटी रुल्स का पालन -

याचिका में कहा गया है कि आईटी रुल्स पिछले 25 फरवरी को लाया गया था। आईटी रुल्स में सोशल मीडिया प्लेटफार्म को निर्देश दिया गया था कि वे तीन महीने के अंदर निर्देशों का पालन करें। लेकिन ट्विटर ने आईटी रुल्स का पालन नहीं किया। ट्विटर ने स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति भी नहीं की। 26 मई को याचिकाकर्ता ने ट्विटर पर देखा कि दो लोगों ने ऐसे ट्वीट किए थे जो अपमानजनक और झूठे थे। इनकी शिकायत करने के लिए उसने शिकायत निवारण अधिकारी के बारे में पता लगाया लेकिन ट्विटर ने स्थानीय स्तर पर कोई शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है जो आईटी रुल्स का उल्लंघन है। उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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