केरल में लॉकडाउन में ज्यादा ढील देने पर गृह मंत्रालय ने मांगा जवाब
नई दिल्ली। लॉकडाउन 2.0 के दौरान आज से केरल में 20 से 24 अप्रैल के बीच चरणबद्ध तरीके से जिलों में सम-विषम के तहत वाहनों की आवाजाही को छूट होगी और राज्य सरकार ने रेस्तरां खोलने को भी मंजूरी दे दी है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपत्ति जताई है। होम मिनस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया है कि मंत्रालय ने बंद के दौरान अतिरिक्त ढील देने के लिए केरल सरकार की आलोचना की और राज्य सरकार को एक पत्र भी लिखा है।
गृह मंत्रालय ने केरल सरकार से कहा है कि रेस्तरां, किताबों की दुकानें खोलने की मंजूरी देने का केरल सरकार का निर्णय बंद के नियमों का उल्लंघन है। एमएचए ने केरल सरकार से कहा है कि कस्बों में बस संचालन को मंजूरी, दो पहिया वाहनों की सवारी, कार की पिछली सीट पर दो लोगों को बैठने देने की अनुमित बंद के नियमों का उल्लंघन है।
पाथानामिथिटा, एरनाकुलम और कोल्लम जिलों को ऑरेंज ए जोन में रखा गया है और यहां 24 अप्रैल से लॉकडाउन में आंशिक छूट दी जाएगी, जबकि ऑरेंज बी जिलों अलाप्पुजा, त्रिवेंद्रम, पलाक्कड, वायनाड और त्रिस्सुर ने सोमवार से ही लोगों को कुछ राहतें मिल जाएंगी।
राज्य के दो जिले कोट्टयम और इडुक्की को ग्रीन जोन में रखा गया है और यहां के लोगों को सोमवार से प्रतिबंधों से काफी हद तक राहत मिल जाएगी।
निजी वाहनों के लिए ऑड-ईवन स्कीम को लागू किया जाएगा। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ऑड नंबर (विषम संख्या) वाली गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ईवन नंबर (सम संख्या) वाली गाड़ियों से लोग बाहर जा सकेंगे। जरूरी सेवाओं में लगे लोगों और आपात स्थिति में ऑड-ईवन से छूट दी जाएगी। चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा पिछली सीट पर दो से अधिक लोग नहीं बैठ सकते हैं, जबकि दोपहिया वाहन पर एक की व्यक्ति सवारी कर सकती है। परिवार के सदस्य को पीछे बिठाने की छूट होगी।
जिले के भीतर कम दूरी की बसें चलेंगी और इनमें सख्ती से नियमों का पालन करना होगा। बस में जितनी सीटें उतनी ही सवारी होगी। सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा बस में सवार होते समय सभी यात्रियों को हैंड सैनिटाइजर देना होगा।
नाई की दुकानें कुछ शर्तों के साथ शनिवार और रविवार को खुल पाएंगी, दुकान में एक बार में दो से अधिक लोग कतार में नहीं होंगे और एसी चलाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, कॉस्मेटिक और ब्यूटी थेरेपी सेवा पर रोक जारी रहेगी। शाम 7 बजे तक लोग रेस्त्रां में बैठकर खाना खा सकते हैं तो 8 बजे रात तक घर के लिए पैक करा सकते हैं।
खेती किसानी से संबंधित सभी काम लोग कर सकते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में कामकाज शुरू हो जाएगा और लाभार्थियों को उनके घर जाकर पौष्टिक आहार दिया जाएगा। मनरेगा के तहत काम चलेगा। सड़क निर्माण, भवन निर्माण और छोटे उद्योगों में भी कामकाज शुरू हो जाएगा।
ट्रेन सेवा पर रोक जारी रहेगी। सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सभी सिनेमाघर, मॉल्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, वार आदि बंद रहेंगे। सभी राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। शादी और अंतिम संस्कार के अलावा किसी और मकसद से 20 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो पाएंगे।