धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र से मांगा जवाब

धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र से मांगा जवाब
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नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बंद किए गए देशभर के धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया। देश में सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति के लिए अहमदाबाद स्थित 'गीतार्थ गंगा ट्रस्ट' ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई कार्यवाही में बेंच ने कहा कि हम केवल संभावना तलाशने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। ट्रस्ट ने वकील सुरेंदु शंकर दास के माध्यम से याचिका दायर की है।

दलील में कहा गया है कि यह याचिका संविधान की धारा 14, 19 (1) (ए) और (बी), 25, 26 और 21 के तहत विशेष रूप से, मौलिक अधिकारों की रक्षा के एकमात्र और पवित्र उद्देश्य के साथ दायर की गई है। भारत के लोगों को पूरे भारत में पूजा स्थलों या धार्मिक स्थलों को खोलने का अधिकार है, जिसे फिलहाल प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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