भारत आने वाले लोगों के लिए बदली गाइडलाइन, RTPCR टेस्ट निगेटिव होना अनिवार्य
नईदिल्ली। विदेश से आने वाले लोगों के लिए 72 घंटे पहले कराई गई आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। विदेश से आने वाले लोगों के लिए बुधवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो 25 अक्टूबर से लागू होंगे। इससे पहले 17 फरवरी को जारी दिशा-निर्देश जारी रहेंगे।
Negative RT-PCR test report mandatory for all international passengers coming to India: Ministry of Health pic.twitter.com/8sdfmCpC9K
— ANI (@ANI) October 20, 2021
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार विदेश से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके साथ आरटीपीसीआर रिपोर्ट की प्रामाणिकता को भी खुद सत्यापित करना होगा। इसके अलावा विदेश से लौटे यात्रियों को 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की निगरानी भी रखनी होगी।
नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक जिन देशों में कोरोना का कहर जारी है, उन देशों से लौटे लोगों को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के साथ घर पर ही क्वारंटीन भी होना होगा। इन देशों में ब्रिटेन, दक्षिणी अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोट्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और जिंम्बाब्वे शामिल हैं।