सुप्रीमकोर्ट ने हाईकोर्ट के ऑक्सीजन कंसंटेटर्स पर IGST लगाने के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीमकोर्ट ने हाईकोर्ट के ऑक्सीजन कंसंटेटर्स पर IGST लगाने के आदेश पर रोक लगाई
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नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आयात किए गए ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स पर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट (आईजीएसटी) लगाने को असंवैधानिक करार दिया गया था।

हाईकोर्ट में 85 वर्षीय कोरोना संक्रमित गुरचरण सिंह ने याचिका दायर करके कहा था कि उनके एक भतीजे ने अमेरिका से उनके लिए ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर गिफ्ट के तौर पर भेजा था। याचिकाकर्ता की ओर से वकील सुधीर नंद्राजोग ने कहा कि व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आयात किए गए ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स पर आईजीएसटी लगाना संविधान की धारा 14 के साथ-साथ धारा 21 का भी उल्लंघन है, क्योंकि कुछ सामानों के आयात पर केंद्र ने आईजीएसटी से 31 जुलाई तक छूट दे रखी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 मई को ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स पर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट (आईजीएसटी) लगाने को असंवैधानिक करार दिया गया था।

केंद्र ने याचिका पर अपने जवाब में कहा कि गरीबों की मदद के लिए राज्य सरकारों की तरफ से मंगाए जाने वाले कंसंट्रेटर को आईजीएसटी से मुक्त रखा गया है। अतिरिक्त राहत पर भी जीएसटी काउंसिल में चर्चा होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के आदेश पर रोक लगा दी।

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