सुप्रीम कोर्ट का वाट्सएप की प्रायवेसी नीति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इंकार
नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के ख़िलाफ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि कोर्ट को बताया गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट ऐसी ही याचिका पर सुनवाई कर रहा है, इसलिए आप दिल्ली हाईकोर्ट जाइए।
याचिका में व्हाट्सऐप की नई प्राईवेसी पॉलिसी को निरस्त करने की मांग की गई थी। वकील अबीर राय के जरिये दायर याचिका में कहा गया था कि व्हाट्सऐप जैसी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों को संचालित करने के लिए केंद्र सरकार को दिशा-निर्देश तैयार करना चाहिए। याचिका में कहा गया था कि व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। व्हाट्सऐप यूजर्स के डाटा का दुरुपयोग कर सकती है।
दिल्ली में हो रही सुनवाई -
उधर, दिल्ली हाईकोर्ट में भी व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी से लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। व्हाट्स ऐप की नई पॉलिसी किसी यूजर की सभी आनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए तैयार किया गया है। याचिका में कहा गया है कि डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अभाव में यूजर्स को कंपनी के रहमोकरम पर भी निर्भर रहना होगा। याचिका में व्हाटसऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करने से तत्काल रोकने की मांग की गई है।
डाटा को संरक्षित करने की मांग -
याचिका में मांग की गई है कि व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को मौलिक अधिकारों के मुताबिक तय करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं। केंद्र सरकार इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 79(2)(सी) और धारा 87(2)(जेडजी) के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए ये सुनिश्चित करे कि व्हाट्सऐप किसी भी यूजर का डाटा किसी भी तीसरे पक्ष या फेसबुक को किसी उपयोग के लिए शेयर नहीं करे।