SC ने अब्दुल्ला के खिलाफ लगी PIL ख़ारिज की, कहा - सरकार से अलग राय रखना देशद्रोह नहीं

SC ने अब्दुल्ला के खिलाफ लगी PIL ख़ारिज की, कहा - सरकार से अलग राय रखना देशद्रोह नहीं
X

नई दिल्ली। जम्मू- कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के सांसद फारुख अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ने जम्मू एवं कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद दिए गए बयान से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में फारूख अब्दुल्ला पर देशद्रोह की कार्यवाही करने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए ख़ारिज कर दिया। कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि 'सरकार की राय से अलग और असहमति वाली राय रखने वाले विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही याचिकाकर्ता के ऊपर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

याचिकाकर्ता का कहना था कि फारुख अब्दुल्ला ने अपने बयान में चीन की मदद से जम्मू एवं कश्मीर में अनुच्छेद 370 फिर से बहाल करने की बात कही थी लेकिन कोर्ट में सुनवाई में वो साबित नहीं कर पाए कि फारुख का कहने का आशय यही था।

Tags

Next Story