शशि थरूर,राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, एफआईआर पर रोक

शशि थरूर,राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, एफआईआर पर रोक
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नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई, पत्रकार मृणाल पांडे, जफर आगा और बाकी को राहत दी है। कोर्ट ने किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान भ्रामक ट्वीट और पोस्ट करने के मामले में विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने की मांग पर नोटिस जारी किया है। इस मामले पर दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी।

इन सभी पर 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान फर्जी खबर फैलाने का आरोप है। जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, उनमें शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ और आनंद नाथ शामिल हैं। इनके खिलाफ गुरुग्राम, नोएडा, मध्य प्रदेश और दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई हैं। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी। इस रैली में उपद्रव के दौरान कई पुलिसकर्मी और किसान घायल हुए। एक किसान की मौत भी हो गई।

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