सुप्रीम कोर्ट ने Neet UG की दोबारा परीक्षा कराने से किया इंकार, याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने Neet UG की दोबारा परीक्षा कराने से किया इंकार, याचिका खारिज
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी के भौतिकी विज्ञान के एक सवाल के हिंदी अनुवाद में कथित त्रुटि की वजह से दोबारा परीक्षा आयोजित कराने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हिंदी अनुवाद में कथित त्रुटि के मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने कहा है कि अनुवाद में कोई त्रुटि नहीं है। तब याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अर्चना पाठक दवे ने कहा कि मेरे पास भौतिकी विज्ञान की टेक्स्ट बुक हैं। उसमें amplitude का मतलब धारा नहीं है। amplitude का मतलब कुछ दूसरा है। तब कोर्ट ने कहा कि इसका हल हम नहीं कर सकते हैं, हम लॉ के पेपर को हल कर सकते हैं। हमें इसकी सीमा रेखा खींचनी होगी। याचिका नीट परीक्षा में शामिल कुछ छात्रों की ओर से दाखिल की गई थी।

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