सर्वोच्च न्यायलय ने लगाई सेन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक, जताई नाराजगी
नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम पर रोक लगा दी है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। कोर्ट ने फैसला आने के पहले ही काम शुरू हो जाने पर नाराजगी जताई है। हालांकि, कोर्ट ने नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाई है।
सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया कि फैसला आने से पहले काम शुरू नहीं किया जाएगा। पिछले 5 नवम्बर को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इस दलील को खारिज करते हैं कि सेंट्रल विस्टा इलाके में कोई नया निर्माण नहीं हो सकता। विचार इस पहलू पर होगा कि क्या प्रोजेक्ट के लिए सभी कानूनी ज़रूरतों का पालन किया गया है।
दिसम्बर 2019 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 20 हजार करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट के लैंड यूज बदलने पर एक नोटिस के जरिये आपत्तियां मंगाई थीं। इस नोटिफिकेशन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया है कि ये नोटिफिकेशन दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट की धारा 11ए के तहत गैरकानूनी है। डीडीए को इसे नोटिफाई करने का अधिकार नहीं है। याचिका में कहा गया था कि यह नोटिफिकेशन दिल्ली मास्टर प्लान 2021 का उल्लंघन करता है।